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आगरा में शिक्षक के ब्लैकमेल करे के आरोप में छात्र गिरफ्तार, कानून के नजर में गंभीर मामला

आगरा में शिक्षक के ब्लैकमेल करे के आरोप में छात्र गिरफ्तार, कानून के नजर में गंभीर मामला
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आगरा में शिक्षक के ब्लैकमेल करे के आरोप में छात्र गिरफ्तार, कानून के नजर में गंभीर मामला
आगरा में शिक्षक के ब्लैकमेल करे के आरोप में छात्र गिरफ्तार, कानून के नजर में गंभीर मामला

आगरा में दसवीं कक्षा के छात्रा के ओर से शिक्षक के ब्लैकमेल करे के मामला में पुलिस छात्र अवुरी ओकरा तीन दोस्त समेत चार आरोपी के गिरफ्तार क लेले बिया। इ घटना समाज के ना सिर्फ हिला देले बा, बालुक कानूनी दृष्टिकोण से भी बहुत गंभीर सवाल उठवले बा।

घटना के कानूनी विश्लेषण : १.
ए घटना में आरोपी छात्रा चुपके से अपना शिक्षक के वीडियो बनवलस अवुरी ओकरा बाद उनुका के ब्लैकमेल करे के कोशिश कईलस। आरोपी ए वीडियो के इंस्टाग्राम प वायरल क देले, जवना के चलते शिक्षक के मानसिक अवुरी सामाजिक समस्या के सामना करे के पड़ल। अगर कानूनी नजरिया से देखल जाव त एह अपराध के कई धारा के तहत अपराध मानल जा सकेला:

1. धारा 354सी (जनता के विनम्रता के आक्रोशित करे वाला):
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के धारा 354 सी के तहत जदी कवनो आदमी दोसरा के निजता के उल्लंघन करता अवुरी बिना अनुमति के आपन निजी वीडियो चाहे फोटो रिकॉर्ड करता त एकरा के अपराध मानल जाई। इहाँ छात्र गुप्त रूप से आपन वीडियो बना के शिक्षक के निजता के उल्लंघन कईले बा, जवन कि ए धारा के तहत आवेला।

2. धारा 506 (धमकी देवे वाला):
छात्र शिक्षक के ब्लैकमेल क के शारीरिक संबंध बनावे के दबाव बनवले। इ साफ तौर प धारा 506 के तहत धमकावे के अपराध बा। एकरा में आरोपी पीड़िता के शारीरिक संबंध बनावे के धमकी देले, जवन कि मानसिक दुर्व्यवहार अवुरी धमकावे के श्रेणी में आवेला।

3. धारा 67 (अन्यथा आपत्तिजनक सामग्री के संचरण):
आरोपी शिक्षक के वीडियो सोशल मीडिया प पोस्ट कईले, जवन कि ए धारा के तहत आवेला। धारा 67 के अनुसार अगर कवनो व्यक्ति आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करेला भा प्रसारित करेला त ओकरा के एह अपराध के दोषी मानल जाला। ए मामला में सोशल मीडिया प वीडियो वायरल क के शिक्षक के छवि खराब हो गईल बा।

4. धारा 509 (महिला के शालीनता के अपमान) :
धारा 509 के तहत कवनो महिला के शालीनता चाहे गरिमा के अपमान करे के मकसद से कवनो शब्द, इशारा चाहे आचरण के अपराध मानल जाला। ए मामला में छात्र सार्वजनिक तौर प शिक्षक के इज्जत के अपमान कईले, जवना के चलते इ धारा भी लागू कईल जा सकता।

5. धारा 66ई (आईटी एक्ट) के तहत आवेदन कइल गइल बा।
एह मामला में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के धारा 66ई भी लागू हो सकता, काहेंकी आरोपी बिना अनुमति के शिक्षक के वीडियो रिकॉर्ड क के इंटरनेट प शेयर कईले, जवन कि इलेक्ट्रॉनिक गोपनीयता के उल्लंघन बा।

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पीड़ित के सुरक्षा आ कानूनी अधिकार:
ए घटना के बाद शिक्षक छात्रा से संपर्क तूड़े के कोशिश कईले, लेकिन छात्र ओकरा के धमकी देके सोशल मीडिया प वीडियो अपलोड क देलस। इ घटना शिक्षक खाती सिर्फ मानसिक रूप से नुकसानदेह ना रहे, बालुक उ सार्वजनिक अपमान के डर से आत्महत्या के चिंतन तक कईली। एह संदर्भ में पीड़ित के कानूनी सहायता आ सुरक्षा के जरूरत होला. महिला के अधिकार के रक्षा खाती उ कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मदद ले सकतारी, जईसे कि महिला सुरक्षा आयोग चाहे पुलिस में शिकायत।

पुलिस के कार्रवाई अवुरी भविष्य के दिशा:
ए मामला में कार्रवाई करत आगरा पुलिस आरोपी छात्र अवुरी उनुका तीन साथी के गिरफ्तार क लेले बिया। हालांकि इंस्टाग्राम पेज बनावे में शामिल एगो अवुरी आरोपी अभी तक फरार बा। पुलिस के मुताबिक इ मामला गंभीर बा अवुरी पूरा प्रक्रिया के मुताबिक जांच कईल जाता।

समाज में जागरूकता के जरूरत बा : १.
एह घटना से साबित हो गइल बा कि समाज में बढ़त संवेदनहीनता आ नैतिक मूल्यन के पतन के समस्या गंभीर बा. कानूनी विशेषज्ञ के कहनाम बा कि ए प्रकार के घटना से पीड़ित के मानसिक अवुरी शारीरिक नुकसान त होखेला, बालुक समाज में कानून व्यवस्था के स्थिति प भी सवाल उठेला।

कानूनी विशेषज्ञ के कहनाम बा कि ए मामला में न्याय पावे खाती दोषी के सबसे कड़ा सजा देवे के चाही ताकि भविष्य में अयीसन घटना के रोके के काम कईल जा सके। एकरा संगे-संगे बच्चा अवुरी किशोर के नैतिक शिक्षा देवे के भी जरूरत बा, ताकि उ लोग अयीसन अपराध में ना फंसस।

घटना से समाज के इहो याद दिआवल गईल कि कानूनी सुरक्षा अवुरी सुरक्षा खाती जागरूकता अवुरी जिम्मेदारी दुनो के जरूरत बा।

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