अश्लील गानों को लेकर पुलिस मुख्यालय से जारी हुई नई एडवाइजरी, होली से ठीक पहले सभी अफसरों को मिला यह टास्क
बिहार पुलिस मुख्यालय ने सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। ऐसे गानों को बजाने पर अब प्राथमिकी दर्ज होगी। पुलिस का कहना है कि ये गाने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को प्रभावित करते हैं साथ ही छोटे बच्चों को भी गलत संदेश देते हैं। पुलिस ने सभी जिलों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
Mar 9, 2025, 21:15 IST
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राज्य ब्यूरो, पटना। होली या अन्य किसी भी अवसर पर अब सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और द्विअर्थी भोजपुरी गीत बजाने पर जेल भी हो सकती है।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण रोकने के लिए सभी जिलों को विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।
अश्लील गीतों का प्रसारण करते हुए पकड़े जाने पर प्राथमिकी दर्ज विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश सभी क्षेत्रीय आइजी-डीआइजी को दिया गया है।
बिहार पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील और द्विअर्थी भोजपुरी गानों के बजाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बच्चों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
सर्कुलर में सभी महानिरीक्षकों (IG), उप महानिरीक्षकों (DIG) और रेलवे पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे सार्वजनिक समारोहों, बसों, ट्रकों और ऑटो-रिक्शा में ऐसे गानों के बजाने पर निगरानी रखें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करें।
पुलिस का मानना है कि ऐसे गाने महिलाओं को असहज महसूस कराते हैं और बच्चों की मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। होली जैसे त्योहार के मद्देनजर, जब ऐसे गानों का प्रचलन बढ़ जाता है, पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर इस पर अंकुश लगाने की योजना बनाई है।
इससे पहले भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया गया था, जहां विधायकों ने अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। पुलिस मुख्यालय का यह कदम उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे समाज में शांति और सद्भाव बना रहे।